रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो) किन्नौर की अदालत ने आरोपी प्रवीण निवासी जिला कुल्लू को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही सात हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। फैसले की जानकारी देते हुए उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने बताया कि 21जून 2025 को पीड़िता स्कूल गई थी। वह समय पर वापस घर नहीं लौटी तो पीड़िता की माता ने अध्यापक से पूछताछ की, अध्यापक ने बताया कि पीड़िता स्कूल नहीं आई थी। उसके बाद पीड़िता की माता उसे ढूंढने के लिए बाजार गई तो उसे पीड़िता बस स्टैंड पर मिली। पीड़िता ने अपनी माता को बताया कि आरोपी प्रवीण उसे अपने रूम ले गया था, जहां गलत काम किया। अदालत ने कुल 17 गवाहों के बयान दर्ज किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदालत ने उपरोक्त सजा सुनाई। सरकार की तरफ से मुकदमें की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चन्देल ने की।