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मंडी: बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद बेचे तो कटेगा भारी भरकम चालान

दुकानदार तंबाकू उत्पादों को बिना लाइसेंस के नहीं बेच पाएंगे। केंद्र सरकार के तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 में अब इस पुराने नियम पर सख्ती से निपटने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार का तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 देशभर में पूरी गंभीरता से चलाया जा रहा है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान में कुछ नियम ऐसे हैं जो बने तो काफी पहले से हैं, लेकिन उनका सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। इन्हीं में से एक नियम यह भी है कि तंबाकू उत्पादों को बीना लाइसेंस के नहीं बेचा जा सकता। भले ही दुकान का लाइसेंस है, लेकिन तंबाकू उत्पादों को बेचने के लिए अलग से लाइसेंस बनाना पड़ेगा। इस नियम का अधिकतर लोगों को ज्ञान नहीं, जिस कारण अभी इस पर कार्रवाई की जगह जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि भारत में हर साल तंबाकू के सेवन से 13.5 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। 2047 तक विकसित भारत को लेकर केंद्र सरकार ने मुहिम छेड रखी हैं। इसमें तंबाकू मुक्त युवा अभियान भी उसका एक अभिन्न हिस्सा है। यही कारण है कि इस राष्ट्रव्यापी अभियान के पूर्व के प्रावधानों पर भी अब सख्ती से निपटने की तैयारी कर ली गई है। उधर, सीएमओ मंडी डाॅ. दीपाली शर्मा ने बताया कि 9 अक्तूबर से 8 दिसंबर तक चल रहे इस अभियान में दुकानदारों को इस नियम के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसके बाद फिर संबंधित विभाग और पुलिस द्वारा शिकंजा कसा जाएगा और दुकानदारों के चालान काटे जाएंगे।

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