तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 की प्रगति की समीक्षा को लेकर वीरवार को हमीर भवन में उपायुक्त अमरजीत सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, शिक्षा, पंचायतीराज और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त ने कहा कि तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए व्यापारियों के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया है। लाइसेंस के बगैर कोई भी व्यापारी तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकता है। पंचायत स्तर पर तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए पंचायत सचिव से लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया है। ये लाइसेंस केवल स्थायी दुकानों को ही जारी किए जाएंगे। शिक्षण संस्थानों के आसपास भी तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी है। सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों तथा शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर कड़ी नजर रखी जानी चाहिए और सभी नियमों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए।