एसडीएम एवं निर्वाचन अधिकारी (जिला परिषद) घुमारवीं उपमंडल गौरव चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को घुमारवीं उपमंडल के अंतर्गत आने वाले जिला परिषद बिलासपुर के वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 4 के उम्मीदवारों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य जिला परिषद चुनावों के दौरान चुनावी खर्च से संबंधित नियमों, पारदर्शिता तथा राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी देना रहा। बैठक में गौरव चौधरी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला परिषद के प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के दौरान अधिकतम एक लाख रुपये तक खर्च करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए सभी उम्मीदवारों को अपने चुनावी खर्च का सही एवं पूर्ण रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। उन्होंने उम्मीदवारों को निर्देश दिए कि पोस्टर, बैनर, जनसभाएं, रैलियां, वाहन, प्रचार सामग्री, विज्ञापन और अन्य चुनावी गतिविधियों पर होने वाले खर्च का दैनिक विवरण निर्धारित रजिस्टर में दर्ज किया जाए। साथ ही चुनाव समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर अंतिम चुनावी व्यय रिपोर्ट ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाना भी आवश्यक होगा। एसडीएम ने बताया कि उम्मीदवारों को अपनी चुनावी व्यय रिपोर्ट सीईआरएस एप के माध्यम से अपलोड करनी होगी। यह रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग के पोर्टल तथा संबंधित आरओ के पोर्टल डीपीएमआईएस पर भी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि चुनावी खर्च की निगरानी पारदर्शी तरीके से की जा सके। बैठक के दौरान उपस्थित सभी उम्मीदवारों और उनके प्रतिनिधियों को सीईआरएस ऐप इंस्टॉल करने की प्रक्रिया समझाई गई।