दिल्ली वन विभाग ने निजी जमीन पर पेड़ लगाने और कृषि-वानिकी (एग्रो-फॉरेस्ट्री) को बढ़ावा देने के लिए नए नियमों का मसौदा तैयार किया है। सरकार ने दिल्ली पेड़ संरक्षण (एग्रो-फॉरेस्ट्री और छूट प्राप्त वृक्ष प्रजातियां) नियम, 2026 का ड्राफ्ट जारी करते हुए आम लोगों और संबंधित पक्षों से 30 जुलाई तक सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। वन विभाग के अनुसार, मौजूदा व्यवस्था में निजी जमीन पर लगाए गए पेड़ों को काटने और उनके परिवहन के लिए अनुमति लेने की प्रक्रिया जटिल होने के कारण लोग बड़े पैमाने पर पौधारोपण और एग्रो-फॉरेस्ट्री के लिए आगे नहीं आते।