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दिल्ली: सोशल मीडिया पर न्यायिक प्रक्रियाओं को लेकर संभलकर करें पोस्ट, देखें खास रिपोर्ट

Rahul Kumar Tiwari Updated Sun, 29 Mar 2026 08:13 PM IST

सोशल मीडिया पर न्यायिक प्रक्रियाओं को लेकर की गई अभद्र टिप्पणियों को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने एक अधिवक्ता के खिलाफ अवमानना का आरोप तय किया है। अधिवक्ता ने लिंक्डइन अकाउंट से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और बाद में प्रोफाइल डिलीट कर दिया, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि इससे जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। अदालत ने कहा कि कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी पूरी तरह लागू होगा, इसलिए पोस्ट करते समय सावधानी जरूरी है। देखें खास रिपोर्ट।

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