विद्युत निगम ने 17 सेवाओं पर 18 प्रतिशत जीएसटी शुल्क को खत्म कर दिया। इस व्यवस्था से जिले में नए विद्युत कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को सबसे अधिक फायदा होगा। ऐसे उपभोक्ताओं को अभी तक इस्टीमेट से लेकर सामानों की खरीदारी पर भी 18-18 प्रतिशत जीएसटी शुल्क चुकाना पड़ता था। लेकिन अब इसमें छूट मिलने से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और महज 18 प्रतिशत ही जीएसटी चुकानी होगी।