गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए 31 अगस्त 2026 तक बकाया संपत्ति कर जमा करने पर ब्याज में 75 प्रतिशत की एकमुश्त छूट (वन टाइम वेवर) देने की अधिसूचना जारी की है। यह छूट वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लागू होगी। योजना का लाभ लेने के लिए करदाताओं को बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के साथ ही प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज पेमेंट एंड नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर अपनी संपत्ति का स्व-प्रमाणीकरण (सेल्फ-सर्टिफिकेशन) भी करना होगा। नगर निगम गुरुग्राम ने सभी संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे 31 अगस्त 2026 से पहले अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर इस विशेष योजना का लाभ उठाएं।