जिले की पुलिस अब सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। 27 मई को पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 226 लोगों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 172(2) के तहत हिरासत में लिया। उनके खिलाफ पुलिस ने नियमानुसार आवश्यक कानूनी निवारक कार्रवाई की, जिसके तहत पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगाें को चेतावनी देकर व शांति बनाए रखने का बांड भरवाकर छोड़ दिया है। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) करण गोयल के निर्देशानुसार चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने पार्कों, पार्किंग स्थलों, सड़कों किनारे सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन कर रहे 226 लोगों को पकड़ा। इसके बाद उनको संबंधी थानों में ले जाया गया। जहां पर हिरासत में लिए गए लोगाें को चेतावनी देकर व शांति बनाए रखने का बांड भरवाकर छोड़ दिया है। पुलिस द्वारा अब ठेकों व वाइन शॉप के आसपास अवैध रूप से लगने वाली रेहड़ियों व खोखों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वाइन शॉप व ठेके संचालकों के साथ बैठक करके दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं, ताकि वे अपने ठेकों या शॉप के पास लोगों को शराब न पीने दें। अगर कोई ठेका संचालक निर्देशों को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। - नवीन शर्मा, एसीपी क्राइम, गुरुग्राम।