शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिले में कुल 887 सीटें आरक्षित की गई हैं। इनमें से फरीदाबाद खंड में 322 सीटें निर्धारित की गई हैं।
17 September 2026
16 September 2026
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