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शिक्षा विभाग के नियमों की अनदेखी करने पर स्कूलों पर गाज

शिक्षा विभाग के नियमों की अनदेखी करने पर परमानेंट लोक अदालत की बेंच ने कड़ा फैसला सुनाते हुए तीन और निजी स्कूलों को एक हफ्ते के भीतर छात्रों को दाखिला देने के आदेश दिए हैं। अदालत ने स्कूल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 40 हजार रुपये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को और 10 हजार रुपये पीड़ित छात्रा को दिए जाएंगे। कोर्ट के आदेश के मुताबिक छात्र तेजस को सेक्टर-30 स्थित निजी स्कूल, दिव्यांश को ग्रेटर फरीदाबाद स्थित निजी स्कूल और रत्नदीप को सेक्टर-29 के स्कूल में दाखिला दिया जाएगा।

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