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कानपुर देहात : आरटीआई के तहत सूचना नहीं देने पर सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के वेतन से कटेंगे 25 हजार

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कानपुर देहात। आरटीआई के तहत जनसूचना नहीं देने के मामले में बीएसए के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी से 25 हजार रुपये अर्थदंड की वसूली होगी। नोडल अधिकारी जनसूचना/एडीएम प्रशासन ने वेतन से अर्थदंड कटौती के लिए वरिष्ठ कोषाधिकारी को पत्र लिखा है।
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रसूलाबाद के तिश्ती निवासी रामकुमार गुप्ता ने बीएसए के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी से 2016 में कई बिंदुओं पर सूचना मांगी थी। तय समय में सूचना नहीं मिली तो उन्होंने प्रथम अपील की। इसके बाद भी सूचना नहीं दी गई।
इस पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की। सुनवाई के बाद राज्य सूचना आयुक्त सुभाष चंद्र ने एक अक्तूबर 2019 को फैसला सुनाया। इसमें 27 नवंबर 2018 से 14 सितंबर 2021 तक कार्यरत बीएसए के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया था।
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अब तक अर्थदंड की वसूली लंबित थी। सूचना आयोग के रजिस्ट्रार ने 28 फरवरी को अर्थदंड की वसूली के निर्देश दिए हैं। बता दें कि बीएसए के वित्त एवं लेखाधिकारी कामेश्वर प्रसाद के पास सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी पद का दायित्व है।
नोडल जनसूचना अधिकारी/एडीएम प्रशासन गरिमा सिंह ने बताया कि राज्य सूचना आयोग के रजिस्ट्रार की ओर से अर्थ दंड की वसूली के लिए पत्र भेजा गया है। अर्थ दंड की वेतन से कटौती के लिए वरिष्ठ कोषाधिकारी को लिखा है।
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