फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दो विधायक पांच घंटे न्यायिक हिरासत में

विज्ञापन
जमानत के बाद कोर्ट परिसर से बाहर निकलते सदर विधायक पंकज गुप्ता व पुरवा विधायक अनिल सिंह। संवाद - फोटो : UNNAO
विज्ञापन
उन्नाव। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में एमपी/एमएलए कोर्ट (एडीजे चतुर्थ) से जारी जमानती वारंट पर आत्मसमर्पण करने पहुंचे दो विधायकों को अभिरक्षा में ले लिया गया। जमानत की प्रकिया पूरी होने तक पांच घंटे दोनों विधायकों को न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया। बाद में 25-25 हजार की दो जमानतें व इतनी ही राशि के एक-एक व्यक्तिगत बंधपत्र (मुचलका) पेश करने पर रिहा किया गया।
विज्ञापन

वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सदर विधायक पंकज गुप्ता पर आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले गंगाघाट, दो सदर कोतवाली व एक माखी थाने में दर्ज हुआ था। पुरवा विधायक अनिल सिंह पर पुरवा कोतवाली में दो मामले दर्ज हुए थे। पुलिस ने सभी में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए थे। इनकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट, एडीजे चतुर्थ महेंद्र श्रीवास्तव के यहां चल रही है। कई तारीखों में पेश न होने पर दोनों विधायकों को सम्मन जारी किया गया। हाजिर न होने पर 25 अगस्त को जमानती वारंट जारी किया गया था। दोनों विधायक गुरुवार सुबह 11:30 बजे अपने वकील नरेंद्र अवस्थी के साथ कोर्ट पहुंचे। विधायकों ने आत्मसमर्पण प्रार्थनापत्र दिया। कोर्ट ने दोनों विधायकों को अभिरक्षा में ले लिया। दोनों विधायकों ने जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया। विधायक पंकज गुप्ता के मुकदमाें की सुनवाई की अगली तारीख 19 सितंबर व विधायक अनिल के मुकदमे की सुनवाई 11 सितंबर को होगी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक आनंद गौड़ ने बहस की।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें