पुलिस आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। इनकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट, एडीजे चतुर्थ महेंद्र श्रीवास्तव के यहां चल रही है। कई तारीखों पर पेश नहीं होने पर दोनों विधायकों को समन जारी किया गया।
उन्नाव जिले में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामलों में एमपी/एमएलए कोर्ट (एडीजे चतुर्थ) से जारी जमानती वारंट पर आत्मसमर्पण करने पहुंचे दो विधायकों पंकज गुप्ता व अनिल सिंह को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। जमानत प्रकिया पूरी होने तक पांच घंटे बाद 25-25 हजार की दो जमानतें व इतनी ही राशि के एक-एक व्यक्तिगत बंधपत्र (मुचलका) पेश करने पर रिहा किया गया।
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वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सदर से भाजपा विधायक पंकज गुप्ता पर आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले गंगाघाट, दो सदर कोतवाली व एक माखी थाने में दर्ज हुआ था। पुरवा से बसपा के टिकट पर जीते विधायक अनिल सिंह पर पुरवा कोतवाली में दो मामले दर्ज हुए थे।
पुलिस आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। इनकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट, एडीजे चतुर्थ महेंद्र श्रीवास्तव के यहां चल रही है। कई तारीखों पर पेश नहीं होने पर दोनों विधायकों को समन जारी किया गया। हाजिर न होने पर 25 अगस्त को जमानती वारंट जारी किया गया था।
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दोनों विधायक गुरुवार सुबह 11:30 बजे अपने वकील नरेंद्र अवस्थी के साथ कोर्ट पहुंचे। विधायकों ने आत्मसमर्पण प्रार्थनापत्र दिया। कोर्ट ने दोनों विधायकों को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया। दोनों विधायकों ने जमानत प्रार्थना पत्र पेश किया। विधायक पंकज गुप्ता के मुकदमाें की सुनवाई की अगली तारीख 19 सितंबर व विधायक अनिल के मुकदमे की सुनवाई 11 सितंबर को होगी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक आनंद गौड़ ने बहस की।