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एमटीपी एक्ट के तहत गर्भपात करा सकती हैं महिलाएं, कार्यशाला में सीएमओ ने दी जानकारी

मुकेश कुमार Updated Fri, 16 May 2025 03:25 PM IST

शाहजहांपुर में सीएमओ डॉ. विवेक मिश्रा ने बताया कि भारत में प्रतिदिन 13 महिलाओं की असुरक्षित गर्भपात से संबंधित कारणों से मृत्यु हो जाती है। सैकड़ों महिलाएं गंभीर जटिलताओं का सामना करती है। देश में होने वाली मातृ-मृत्यु में से आठ प्रतिशत असुरक्षित गर्भपात के कारण होती है। वह सीएमओ कार्यालय में प्रसार संस्था व साझा प्रयास की ओर से सुरक्षित गर्भ समापन व गर्भ निरोधक सेवाओं को लेकर कार्यशाला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी महिला को माहवारी के दिन चढ़ गए हो या उसे अनचाहे गर्भ के ठहरने की आशंका हो तो उसे बिना किसी देरी के नजदीकी आशा या एएनएम से संपर्क कर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उन्होंने बताया कि यदि गर्भ 20-24 तक का हो तो संबोधित एमटीपी एक्ट 2021 के तहत गर्भपात कराया जा सकता है। अगर गर्भ नौ सप्ताह तक का हो तो गोलियों से गर्भपात करा सकते हैं। गर्भपात जितना जल्दी कराया जाए, उतना ही सरल और सुरक्षित होता है। उन्होंने बार-बार गर्भ समापन से महिलाओं में बढ़ते कुपोषण का भी जिक्र किया। एसीएमओ डॉ.पीपी श्रीवास्तव, डिप्टी सीएमओ डॉ.मनोज मिश्रा, जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र शर्मा, यश त्रिपाठी, कमला सिंह ने विचार व्यक्त किए।

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