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आजम खां-अब्दुल्ला की सजा घटाने की अपील खारिज, कोर्ट ने बरकरार रखा फैसला

दो पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को राहत नहीं मिली है। एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने सोमवार को सजा कम करने की उनकी अपील खारिज कर दी। मामले में पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों को सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ बचाव पक्ष ने सजा कम करने की अपील की थी, जबकि अभियोजन पक्ष ने सजा बढ़ाने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए सजा में कोई राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट के इस निर्णय के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम की सजा यथावत बनी रहेगी।

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