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Meerut: कांवड़ यात्रा को लेकर डीजे संचालकों को कड़े निर्देश, 12 फीट से उंचे और 14 फीट से चौड़े नहीं होंगे डीजे, रात 11 बजे के बाद डीजे संचालन पर रहेगी रोक।

कांवड़ यात्रा 2025 की तैयारियों के चलते पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों ने डीजे संचालकों के साथ बैठक की, जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था, शांति और सामाजिक सौहार्द बनाये रखने के सख्त निर्देश जारी किये गये। बैठक में मौजूद एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह और एडीएम सिटी ब्रजेश सिंह ने डीजे संचालकों को कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा को देखते हुए मानक से अधिक ऊँचाई (12 फीट) या चौड़ाई (14 फीट) वाले डीजे वाहन ना लाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही आपत्तिजनक, भड़काऊ और अश्लील गाने बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और ध्वनि नियंत्रण, तय मानक सीमा (डीबी लेवल) और रात 11 बजे के बाद डीजे संचालन पर रोक संबंधी प्रावधानों की सख्ती से अनुपालना के निर्देश दिए गए। बैठक के बाद सभी डीजे संचालकों को धारा 168 बी.एन.एस.एस के अंतर्गत औपचारिक नोटिस तामील कराया गया और डीजे संचालकों से आपसी समन्वय, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने और शासन-प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई।

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