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VIDEO: वृंदावन में शराब ठेके पर हंगामा...आरोपियों को नहीं मिली राहत, जमानत पर सुनवाई टली

मथुरा के वृंदावन में शराब ठेकों को बंद कराने को लेकर हंगामा करने वाले युवक दक्ष चौधरी, अभिषेक ठाकुर समेत पांच आरोपियों की जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। जेल में बंद सभी आरोपियों के अधिवक्ता ने सीजेएम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी ने वृंदावन कोतवाली पुलिस की ओर से केस डायरी अदालत में दाखिल करने के लिए समय मांग लिया। शुक्रवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई होने की उम्मीद है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के आह्वान के बाद कुछ युवकों ने 17 नवंबर को तीन शराब के ठेकों को जबरन बंद करा दिया था। ठेके के सेल्समैन जितेन्द्र की तहरीर पर वृंदावन कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर हंगामा करने वाले शिब्बो व कपिल को गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार को पुलिस ने पूर्वी दिल्ली के थाना उस्मानपुर शास्त्री पार्क गली निवासी दक्ष चौधरी उर्फ दीपक वर्मा, रायबरेली के थाना शिवगढ़ स्थित ग्राम कुम्भी एवं हाल निवासी गामड़ी चौथा पुस्ता निवासी अभिषेक ठाकुर, हापुड़ के थाना धौलाना स्थित सिवाया निवासी युधिष्ठिर, पश्चिमी दिल्ली के थाना मोहनगढ़ स्थित नीलगिरी अपार्टमेंट निवासी अमित कुमार, जिला गौतमबुद्ध नगर के थाना जारचा स्थित गांव दादोपुर खटाना निवासी दुर्योधन उर्फ विशाल सिसोदिया को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी को सीजेएम कोर्ट में पेश किया, यहां से सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। बृहस्पतिवार को सभी आरोपियों ने अधिवक्ता के माध्यम से सीजेएम उत्सव गौरव राज की कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। पुलिस डायरी के अभाव में आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी एसपी यादव ने वृंदावन पुलिस की ओर से कोर्ट से समय की मांग की। वृंदावन कोतवाली पुलिस शुक्रवार को केस डायरी कोर्ट में दाखिल कर सकती है। इसके बाद जमानत अर्जी पर सुनवाई होने की उम्मीद जताई जा रही है।

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