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कानपुर: नए आयकर अधिनियम में कारोबार और पेशे से आय के प्रावधान हुए सरल

कानपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसायटी और आयकर विभाग के संयुक्त सहयोग से शुक्रवार को माल रोड स्थित कार्यालय में नए आयकर अधिनियम 2025 पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें कारोबार एवं पेशे से आय से जुड़े प्रावधानों पर विशेषज्ञों ने विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में वक्ताओं ने कहा कि नए आयकर अधिनियम में कारोबार और पेशे से संबंधित आय के प्रावधानों को अधिक सरल और व्यवस्थित बनाया गया है। इससे कर प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और करदाताओं के लिए नियमों को समझना आसान होगा। सोसायटी के अध्यक्ष अखिलेश तिवारी ने कहा कि कारोबार और पेशे से लाभ आयकर कानून का महत्वपूर्ण विषय है। बदलते समय में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भूमिका लगातार बढ़ रही है और अब उनकी जिम्मेदारी केवल रिटर्न दाखिल कराने तक सीमित नहीं रह गई है। सीए दिनेश चंद्र शुक्ला ने बताया कि आयकर अधिनियम 2025 ने करीब 60 वर्ष पुराने आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लिया है। सरकार ने इसे सरलीकरण और पुनर्संरचना की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि व्यवसाय और पेशे से आय के कराधान में कोई बड़ा नीतिगत बदलाव नहीं किया गया है और आय की गणना के मूल सिद्धांत पहले की तरह ही बनाए गए हैं।

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