आईसीएआई की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के अंतर्गत केसीएएस सीपीई स्टडी सर्किल की ओर से शुक्रवार को आर्यनगर स्थित क्लब में रिवर्स चार्ज व्यवस्था, जीएसटी छूट प्रावधान और स्वास्थ्य जागरूकता विषय पर गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें विशेषज्ञों ने सरकारी सेवाओं से जुड़े लेनदेन में सभी नियमों और प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी रखने पर जोर दिया। कार्यक्रम में सीए ऋषभ मिश्रा ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और सरकारी सेवाओं पर लागू जीएसटी प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकारी सेवाओं से संबंधित लेनदेन में करदाताओं को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तकनीकी त्रुटि या नियमों की जानकारी न होने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) फंस सकती है, जिससे करदाताओं को अनावश्यक परेशानियों और विवादों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि जीएसटी में छूट प्रावधानों को सही तरीके से समझना भी आवश्यक है ताकि कारोबारी और पेशेवर वर्ग अनावश्यक कर विवादों से बच सके। वक्ताओं ने कहा कि बदलते कर ढांचे में अपडेट रहना बेहद जरूरी हो गया है।