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माल मिलने के बाद छह महीने में करना होगा भुगतान, गोष्ठी में वक्ताओं ने दी जानकारी

जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को रोकड़, बहीखाता, स्टॉक रजिस्टर और निर्माता को उत्पादन रजिस्टर रखना होगा। माल मिलने का साक्ष्य एवं विक्रेता की ओर से जीएसटी का भुगतान करने की शर्त पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिगेगा। माल मिलने के 180 दिन (6 महीने) के अंदर विक्रेता को भुगतान करना होगा। अन्यथा संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना होगा। कारोबार के सभी स्थलों को पंजीयन स्थल में घोषित करना होगा। कानपुर इनकम टैक्स आर एसोसिएशन की ओर से सिविल लाइंस स्थित सभागार में जीएसटी में बहीखातों के रखरखाव एवं अर्थदंड विषय पर आयोजित गोष्ठी में ये जानकारी मुख्य वक्ता, सीए संकल्प भल्ला ने दी।

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