बांदा जिले में अवैध मौरंग खनन कर राजस्व को क्षति पहुंचाने वाले गिरोह के दो सदस्यों पिता-पुत्र की अपराध में संलिप्त रहकर अर्जित की गई 36.75 लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस मामले में पूर्व में तीन आरोपियों की 85.71 लाख रुपये की संपत्ति को कुर्क किया गया था।