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VIDEO : गाजीपुर में मुख्तार की संपत्ति को लेकर कोर्ट ने सुनाया फैसला, 50 लाख की कुर्की को बताया सही

मरहूम मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 50 लाख की कुर्क संपत्ति को राज्य सरकार के पक्ष में सही बताया। बता दें कि साल 2009 में अपनी पत्नी अफ्शा अंसारी के नाम से मोहम्दाबाद में 50 लाख का भूखंड खरीदा था जिसे डीएम ने कुर्क किया था। इस कार्रवाई के बाद मामला कोर्ट में चल रहा था। ADGC क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने आज एमपी एमएलए कोर्ट के जज शक्ति सिंह के फैसले की पुष्टि की। नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि अब तक 10 करोड़ की कुर्क संपत्ति को जज शक्ति सिंह राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुना चुके हैं।

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