आजमगढ़ जिले में हिरासत में गोली मारने के मामले में कोर्ट ने तत्कालीन थानाध्यक्ष रानी की सराय जेके सिंह को दोषी करार दिया है। 22 साल तक चले मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने तत्कालीन थानाध्यक्ष जेके सिंह ने एक लाख जुर्माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि दूसरे आरोपी हेड कांस्टेबल नरेंद्र बहादुर सिंह की पहले ही मौत हो चुकी है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय जय प्रकाश पांडेय की कोर्ट ने बुधवार को सुनाया।