अलीगढ़ में टप्पल के गांव कुराना में पारिवारिक रंजिश में हमला व घर में आग लगाने के नौ दोषियों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। साथ में 30-30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड में से पचास फीसदी राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। यह निर्णय एडीजे-6 नवल किशोर सिंह की अदालत से सुनाया गया है।