सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं के मुकदमे में अदालत ने महिला कांस्टेबल की गवाही दर्ज कराने के लिए कई बार प्रतिकूल आदेश पारित किए। इसके बाद भी वह गवाही देने नहीं आईं। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने महिला कांस्टेबल मीनाक्षी पंवार का वेतन रोकने का आदेश पुलिस आयुक्त आगरा को दिया। थाना पिनाहट में वर्ष 2024 में सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट व अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। कांस्टेबल मीनाक्षी पवार के अलावा सभी गवाहों की गवाही हो चुकी है।