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VIDEO: 18 साल से कम उम्र के बच्चों को खरीदने-बेचने पर हो सकती है 14 साल की जेल

वेश्यावृत्ति या अन्य अनैतिक उद्देश्यों के लिए 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यदि कोई खरीदता-बेचता या फिर किराये पर लेकर अपने कब्जे में लेता है। कोई वेश्या या वेश्यालय चलाने वाला व्यक्ति किसी नाबालिग लड़की को खरीदता या किराये पर लेता है, तो उसे वेश्यावृत्ति कराने का आरोपी माना जाएगा। शिकायत होने पर बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा 99 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोष सिद्ध होने पर कम से कम 7 साल और अधिकतम 14 साल की कैद की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लग सकता है। यह एक संज्ञेय, गैर-जमानती अपराध है जिसे सत्र न्यायालय सुनती है। पहले आईपीसी की धारा 373 के तहत कार्रवाई हाेती थी जिसमें 10 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान था।

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