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मोगा में नेशनल लोक अदालत का आयोजन

निवेदिता वर्मा Updated Sat, 13 Dec 2025 12:27 PM IST

नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट तथा पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, मोहाली के दिशा-निर्देशों के तहत आज मोगा, निहाल सिंह वाला और बाघापुराना में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में चेक बाउंस का मामले, घरेलू विवाद, मोटर वाहन, सड़क दुर्घटनाओं के भूमि विवाद, बिजली विभाग के संबंधित मामले, चेक बाउंस के मामले, ट्रैफिक चालान, संबंधित मामलों केप बीवी का निपटारा किया जाएगा। इस लोक अदालत में टोटल 17 बेंच लगाया गया कुल 6800 केश आज के लोक आदालत में लगाया गया। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, मोगा, नीलम अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि इन लोक अदालतों से जहां आम लोगों को राहत मिलती है, वहीं उनके समय और पैसे की भी बचत होती है। लोक अदालत के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच आपसी दुश्मनी समाप्त होती है और भाईचारे को बढ़ावा मिलता है। लोक अदालत में फैसला होने के बाद मामले में जमा की गई पूरी कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है। लोक अदालत के फैसले को दीवानी अदालत की डिक्री के समान मान्यता प्राप्त होती है और इसके फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे अपने मामलों का निपटारा लोक अदालत में करवा कर अधिक से अधिक लाभ उठाना सुनिश्चित करें।

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