माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह कर्मचारियों और पेंशनर्स का बकाया महंगाई भत्ता 15 दिनों के अंदर जारी करे। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों के कानूनी अधिकारों को अब और नहीं रोका जा सकता। इसके साथ ही, माननीय हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी, पंजाब को यह भी आदेश दिया है कि जब तक कर्मचारियों का बकाया डीए नहीं मिल जाता, तब तक प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरे विज्ञापनों पर होने वाले सभी सरकारी खर्च पर रोक लगा दी जाए। एडवोकेट अर्शदीप सिंह कलेर, चीफ स्पोक्सपर्सन शिरोमणि अकाली दल ने कहा यह फैसला न सिर्फ कर्मचारियों के अधिकारों की जीत है, बल्कि सरकारी फंड के जिम्मेदारी से इस्तेमाल और गैर-जरूरी विज्ञापनों पर भी एक कड़ा संदेश है।