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Punjab Beadbi Law 2026: अकाल तख्त की आपत्तियों के बाद बेअदबी रोधी कानून में संशोधन करेगी सरकार

Fri, 31 Jul 2026 04:34 PM IST
Chandra Prakash Neeraj Video Desk Amar Ujala Dot Com

पंजाब सरकार ने बेअदबी रोधी कानून द जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार विधेयक (संशोधन) 2026 में संशोधन की तैयारी की है। यह बदलाव श्री अकाल तख्त साहिब के एतराजों के बाद किया जा रहा है। इस मसौदे को आने वाले विधानसभा सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। सरकार सिख परंपराओं के अनुसार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के लिए प्रयोग होने वाले सम्मानजनक शब्दों जैसे बीड़ और स्वरूप को स्पष्ट रूप से शामिल करेगी। सांसद मलविंदर सिंह कंग ने वीरवार को एक प्रेसवार्ता में इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कानून सिर्फ जानबूझकर बेअदबी करने वालों को सख्त सजा दिलवाने के लिए है। सरकार का सिख धार्मिक मामलों में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार साहिब ने कुछ सुझाव को स्वीकार किया है। किसी भी घटना में सेवादारों के खिलाफ सीधे कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। पहले पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारी की ओर से 30 दिन के अंदर स्वतंत्र जांच होगी। आवश्यकता पड़ने पर इसे 15 दिन बढ़ाया जा सकता है। इस संबंध में शिरोमणि कमेटी के अधिकारियों को भी जानकारी दी जाएगी।

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