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हाई कोर्ट के आदेश के बाद अकाली नेता जोबनप्रीत सिंह जेल से रिहा

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद अकाली नेता जोबनप्रीत सिंह को अमृतसर केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया। वह एक मामले में पिछले कुछ समय से जेल में बंद थे। हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी करार देते हुए तत्काल रिहाई के आदेश दिए थे। जोबनप्रीत सिंह के वकील अमनबीर सिंह सियाली ने बताया कि उनके मुवक्किल को एक एफआईआर में गलत तरीके से फंसाया गया था। इस संबंध में जोबनप्रीत सिंह के पिता ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे अवैध माना और रिहाई के निर्देश जारी किए। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद अमृतसर के ड्यूटी मजिस्ट्रेट की अदालत में संबंधित दस्तावेज पेश किए गए। अदालत ने आदेशों का पालन करते हुए केंद्रीय जेल प्रशासन को रिहाई के निर्देश दिए, जिसके बाद जोबनप्रीत सिंह को जेल से मुक्त कर दिया गया। सोशल मीडिया पर उनकी दोबारा गिरफ्तारी की चल रही चर्चाओं को खारिज करते हुए एडवोकेट सियाली ने कहा कि यह केवल अफवाहें हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जोबनप्रीत सिंह को रिहा किया गया और उनकी पुनः गिरफ्तारी जैसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिहाई के बाद उनके समर्थकों और परिवारजनों में खुशी का माहौल देखा गया।

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