फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

तीन तलाक दिया तो खैर नहीं

वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी/ नई दिल्ली Updated Thu, 28 Dec 2017 08:35 PM IST

लोकसभा में लंबी बहस के बाद तीन तलाक बिल पास हो गया। बिना किसी संशोधन के इस बिल को पास करना मोदी सरकार के लिए ऐतिहासिक फतह रही। बिल पास होते ही मुस्लिम महिलाओं के चेहरे खिल उठे। बिल का विरोध करने वालों में सबसे पहले असदुद्दीन औवेसी रहे। उन्होंने बिल में तीन संशोधन का प्रस्ताव रखा। जिसे सिरे से नकार दिया गया। ध्वनिमत के साथ इस बिल को सदन में पास करवा लिया गया। इस बिल में तीन तलाक देने पर तीन साल तक की जेल का प्रावधान है। साथ ही तीन तलाक देने पर हर्जाना भी देना होगा।

Latest

विज्ञापन

Recommended

विज्ञापन
Next
एप में पढ़ें