फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

सोशल साइट्स ग्रुप पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Thu, 22 Dec 2016 11:20 AM IST
हिमांशु शु्क्ल,अमर उजाला टीवी,नई दिल्ली

सोशल मीडिया पर बनाए जाने वाले ऑनलाइन चैटिंग ग्रुप को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी ग्रुप पर अभद्र मैसेज या किसी भी तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर ग्रुप एडमिन दोषी नहीं होगा। उस पर किसी भी तरह का मानहानी का मुकदमा नहीं दायर किया जा सकेगा। 
 

विज्ञापन

Latest

Recommended

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
AU ऐप में पढ़ें