इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यूपी की अखिलेश यादव सरकार को झटका देते हुए 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल ने 17 अतिपिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति वर्ग में शामिल करने का प्रस्ताव 22 दिसंबर को पारित किया था।