जिला सेवा विधिक प्राधिकरण के सौजन्य से एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन सचिव अनीता शर्मा के आदेशानुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालय त्यासर में किया गया। जिसमें पैरा लीगल वालंटियर जितेन्द्र कुमार ने कानूनी जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि नालसा द्वारा फ्री हेल्पलाइन 15100 आम जनमानस के लिए जारी किया गया है जहां आप हर प्रकार की कानून संबधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मध्यस्थता विवादों को निपटाने की सरल एवम् निष्पक्ष आधुनिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा मध्यस्थ अधिकारी दबाव वातावरण में विभिन्न पक्षों के विवादों का निपटारा करते हैं। सभी पक्ष अपनी इच्छा से सद्भावपूर्ण वातावरण में का समाधान निकालते हैं तथा उसे स्वेच्छा से अपनाते हैं। मध्यस्थता के द्वारा से निपटाए जाने वाले मामलों में श्रम विवाद एवं सेवा मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामलेधारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंटस एक्ट, पूर्व मुकदमेबाजी मामले (Pre-Litigation Cases), भूमि अधिग्रहण मामले, पारिवारिक कानूनी मामले, समझौता योग्य, फौजदारी मामन, सभी प्रकार के सिविल मामले, बैंक रिकवरी मामले, बिजली एवं जल विवाद, लोक अदालत के लाभ, तुरन्त शांतिपूर्ण समझौते के द्वारा दोनों पक्षों का मान्य निर्णय, एक ही निर्णय में मुकदमेबाजी से छुटकारा पाना है।