परिवहन विभाग रामपुर ने मंगलवार को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रामपुर, डीएवी स्कूल और हाइड्रो प्रोजेक्ट रामपुर में सड़क सुरक्षा माह अभियान के अंतर्गत एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर की अध्यक्षता क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रामपुर नरेश वर्मा ने की। अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सड़क दुर्घटनाओं से बचने और नियमों के प्रति जागरूक करना है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने सभी को सड़क के नियमों के पालन करने की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि गाड़ी चलाते समय फोन का उपयोग न करें। गाड़ी चलाते समय फोन के उपयोग पर एक हजार से पांच हजार तक जुर्माना और छह महीने से एक साल तक का कारावास हो सकता है। अधिक गति होने पर जुर्माना लाइट मोटर वाहन के लिए एक हजार से दो हजार, मीडियम और हेवी माल वाहन के लिए दो हजार से चार हजार और पुन: अपराध पर लाइसेंस जब्त हो सकता है। वाहन चलाते समय हेलमेट लगाएं और शराब पीकर वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। पहले अपराध पर दस हजार का जुर्माना और छह महीने तक का कारावास हो सकता है। उन्होंने सभी से आह्वान किया की दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की मदद करें।