रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पॉक्सो कोर्ट) किन्नौर ने नवोदय स्कूल के पूर्व शिक्षक रवि कांत झा को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रवि कांत झा पर साल 2024 में 12 छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ करने का आरोप था। अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत सात साल कारावास और सात हजार जुर्माना लगाया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 75 (2) के तहत तीन साल कारावास और पख्च रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने फैसले की जानकारी दी।