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Mandi: पॉक्सो, बाल विवाह, बाल श्रम और किशोर न्याय अधिनियम पर मंडी में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण से जुड़े कानूनों की प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से मंडी में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिला भर से करीब 40 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लेकर बाल सुरक्षा संबंधी विभिन्न अधिनियमों और उनमें हुए हालिया बदलावों की जानकारी प्राप्त की। कार्यशाला में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015, पॉक्सो अधिनियम-2012, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006, बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम-1986, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम-1956 तथा बाल तस्करी जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने बच्चों से जुड़े अपराधों की रोकथाम, पीड़ित बच्चों के प्रति संवेदनशील व्यवहार और कानूनी प्रक्रियाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जानकारी दी। कार्यशाला में एलएडीसी मुकेश सैनी और जिला बाल संरक्षण अधिकारी एनआर ठाकुर ने पुलिस कर्मियों को पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह, बाल श्रम और बाल तस्करी से संबंधित प्रावधानों तथा हालिया संशोधनों की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि बच्चों से जुड़े मामलों में त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई बेहद आवश्यक है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी एनआर ठाकुर ने कहा कि यदि संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी कानूनों की अद्यतन जानकारी से लैस होंगे तो बच्चों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा संभव हो सकेगी।

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