थाना सुजानपुर के तहत मेसर्ज महादेवी स्टोन क्रशर री पर अवैध खनन और रॉयल्टी में चोरी के मामले में विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह स्टोर क्रशर भाजपा विधायक आशीष शर्मा का है। हमीरपुर पुलिस की ओर जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि नौ सितंबर 2025 को प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार की ओर से जांच के बाद यह एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में शिकायतकर्ता खुद एएसपी है। एफआईआर में अवैध खनन और रॉयल्टी में चोरी से 36 लाख से अधिक राजस्व नुकसान का दावा किया गया है। वहीं, विधायक आशीष शर्मा ने इस एफआईआर को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने सिरे से आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि खनन विभाग की ओर उन्हें कभी नोटिस तक नहीं मिला है। यह क्रशर मार्च 2024 से बंद है। प्रेस विज्ञप्ति में जिला पुलिस ने जानकारी दी है कि जांच में लीज डीड, रॉयल्टी रसीदें, बिजली खपत रिकॉर्ड तथा डबल्यू एवं एक्स फॉर्म रजिस्टर के परीक्षण से गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। फर्म ने डबल्यू फॉर्म का दुरुपयोग करते हुए इसे आंतरिक परिवहन की बजाय बाहरी बिक्री हेतु प्रयोग किया, जिससे 28,180 मीट्रिक खनिज की अवैध निकासी व परिवहन हुआ। इसके अतिरिक्त अगस्त–दिसंबर 2022 के दौरान बिना रॉयल्टी भुगतान के 17,572 मीट्रि खनिज का उत्पादन किया गया। कुल 45,752 मीट्रिक अवैध खनन से सरकार को लगभग 36.60 लाख का राजस्व नुकसान हुआ। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर बलवीर ठाकुर ने कहा कि मामले में थाना सुजानपुर में प्राथमिकी धारा 379, 420, 468, 120-बी आईपीसी के तहत दर्ज की गई है। वहीं, विधायक हमीरपुर आशीष शर्मा ने कहा कि राजनीतिक दबाव में पुलिस मे रक्षक नहीं बल्कि भक्षक की भूमिका में है। खनन विभाग ने रॉयल्टी अथवा अन्य मसलों पर उन्हें कोई नोटिस नहीं भेजा है। यह आरोप महज राजनीति है और हमीरपुर जनता सच्चाई भली भांति जानती है।