जिला के थाना सतनाली में पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोप सिद्ध नहीं होने पर नारनौल कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। यह मामला 9 माह पहले सामने आया था जिसकी नारनौल कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। 18 दिसंबर को नारनौल के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। न्यायालय ने अपने आदेश में अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपों को सिद्ध न कर पाने को आधार बनाया।