हरियाणा में अब न्यूनतम मजदूरी 15,220 रुपये होगी। मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 7 एजेंडे रखे गए और 6 को मंजूरी प्र्रदान की गई। बैठक के बाद प्रेसवार्ता में सीएम नायब सैनी ने बताया कि कैबिनेट ने अग्निवीर नीति, 2024 में संशोधन को मंजूरी दी है। अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में होरिजेंटल आरक्षण 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया। इस निर्णय का उद्देश्य सुरक्षा से जुड़े पदों में अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और फील्ड अनुभव का बेहतर उपयोग करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने वृद्धजनों को सहायता प्रदान करने के लिए रिटायरमेंट हाउसिंग पॉलिसी में संशोधन किया है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार, टीडीआर नीति, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप, मंत्रिमंडल ने रिटायरमेंट हाउसिंग कॉलोनियों के लिए फ्लोर एरिया रेशो में वृद्धि को मंजूरी दी है। वर्तमान में एफएआर की सीमा 2.25 है, जिसे अब बढ़ाकर 3.0 कर दिया गया है। वहीं राशन डिपो के आवंटन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण में एसिड अटैक पीड़ितों, महिला स्वयं सहायता समूहों, विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है।