इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट, गोरखपुर ने अपने सदस्यों से तीन अगस्त 2026 तक आपराधिक मुकदमों का विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पत्र के आधार पर जारी सूचना में कहा गया है कि जिन अधिवक्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है या कोई आपराधिक मामला विचाराधीन है, वे उसकी अद्यतन स्थिति लिखित रूप में एसोसिएशन को दें। निर्धारित समय तक जानकारी न देने या तथ्य छिपाने पर संबंधित अधिवक्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे और संज्ञान में आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।