राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गोमती नदी के किनारे गंगा संरक्षण नियमों का उल्लंघन कर कोई भी निर्माण कार्य नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया है। साथ ही ट्रिब्यूनल ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) समेत अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह आदेश गोमती नदी के किनारे तटबंध, चार लेन सड़क और बहुमंजिला इमारतों के निर्माण को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।