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VIDEO : ग्रेटर नोएडा में लोगों को पंसद आ रही पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना व सुरक्षा बीमा योजना, 17 लाख ने कराया बीमा

ग्रेटर नोएडा जिले के लोगों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) काफी पसंद आ रही हैं। अब तक करीब 17 लाख लोग दोनों योजना में अपना बीमा करा चुके हैं। अगर बीमा धारक की मौत होती है तो उनके परिजन को 02 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। जबकि बीमा का खर्च भी नाममात्र हैं। कम खर्च में लोग अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। गौतमबुद्ध नगर में पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 04 लाख 783 लोगों ने बीमा कराया है। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 12 लाख 91 हजार 976 खाता धारकों ने बीमा कराया है। पीएम जीवन ज्योति योजना की बीमा पॉलिसी के लिए 436 रुपये मात्र प्रति वर्ष जमा करने होते हैं। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के लोग ले सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक या डाकघर में खाताधारक होने पर बीमा पॉलिसी का लाभ ले सकता है। आत्महत्या करने के अलावा बीमा धारक की किसी भी अवस्था में मौत होने पर उनके परिजन को 02 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। पीएम सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा पॉलिसी के लिए मात्र 20 रुपये प्रति वर्ष जमा करने होते हैं। इस योजना का लाभ कोई भी व्यक्ति बैंक या डाकघर में खाताधारक होने पर ले सकता है। इस योजना में 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के लोग बीमा पॉलिसी करवा सकते हैं। बीमा धारक की सड़क हादसे में मौत होने या पूरी तरह से विकलांग (दोनों आंख, हाथ या फिर पैर खोने की स्थिति) होने पर उनके परिजन को 02 लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाती है। बीमा धारक के दुर्घटना में आंशिक दिव्यांग होने की स्थिति में (एक आंख, या एक हाथ या एक पैर का इस्तेमाल न कर पाने की स्थिति में) 01 लाख का मुआवजा दिया जाता है। बीमा पॉलिसी की अवधि 01 जून से 31 मई तक के लिए होती है। इसके बाद बीमा पॉलिसी रिन्यू करानी होगी। इस तरह से ले सकते हैं बीमा पॉलिसी का लाभ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ एक साथ नहीं लिया जा सकता है। एक व्यक्ति एक ही बीमा पॉलिसी का लाभ ले सकता है। ज्वाइंट खाताधारक भी इन बीमा योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए खाताधारक को नियमता फॉर्म भरने होंगे। अगर अकाउंट में पॉलिसी रिन्यू के लिए पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा, तो पॉलिसी रद्द कर दी जाती है। प्रीमियम मिलने पर पॉलिसी को बहाल किया जा सकता है। दुर्घटना होने पर 30 दिनों के अंदर बीमा धारक या उसके परिजन को क्लेम का रुपया मिल जाता है।

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