पुलिस पर हमले के मामले में अदालत ने आरोपी हसन को तीन साल की सजा सुनाई है। साथ ही तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बताया गया कि आरोपी ने 2018 में पुलिस पर हमला किया था।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में तीन साल पहले बुढ़ाना में पुलिस पर जानलेवा हमले के आरोपी को अदालत ने तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे-10 अशोक कुमार ने फैसला सुनाया है।
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एडीजीसी कुलदीप कुमार और परविंदर कुमार ने बताया कि 17 अक्तूबर, 2018 को बुढ़ाना में चेकिंग के दौरान रोके जाने पर बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी थी। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी नंगला रियावली निवासी हसन को गिरफ्तार कर लिया था।
इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई एडीजे-10 अशोक कुमार ने की। अभियुक्त ने अदालत में अपना जुर्म स्वीकार किया। अदालत ने अभियुक्त को तीन वर्ष के कारावास और 3000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।