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पप्पू पांडेय हत्याकांड: भाजपा सांसद रमेश के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, गवाही के लिए कोर्ट ने किया था तलब

Sat, 13 Jul 2024 09:35 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद

सार

पप्पू पांडेय हत्याकांड में भाजपा सांसद रमेश अवस्थी को गवाही के लिए कोर्ट ने तलब किया था। कोर्ट में नहीं पहुंचे पर रमेश अवस्थी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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कानपुर के भाजपा सांसद रमेश अवस्थी के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर तलब किया है। पप्पू पांडेय हत्याकांड में गवाही के लिए कोर्ट ने कई समन जारी किए थे। इसके बावजूद वह कोर्ट में नहीं पहुंचे। मामले की सुनवाई के लिए 19 जुलाई की तिथि नियत की गई है। शहर कोतवाली के मोहल्ला नुनहाई निवासी विनोद कुमार पांडेय ने 5 अप्रैल 1991 को कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव सिंघीरामपुर निवासी बबुआ बाजपेई, फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हाथीखाना निवासी संजीव बाजपेई, जनपद एटा के गांव अमैयापुर निवासी प्रधान राकेश मिश्रा, जनपद मैनपुरी थाना बेवर कस्बा निवासी राघवेंद्र मिश्रा उर्फ छोटेलला, शहर कोतवाली के मोहल्ला कुचिया निवासी प्रमोद अवस्थी उर्फ बड़े लला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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इसमें आरोप लगाया गया था कि पांच अप्रैल 1991 को भाई पप्पू पांडेय, कानपुर के भाजपा सांसद रमेश अवस्थी, शशी दुबे, ईश्वर प्रसाद मिश्रा के साथ पेट्रोल पंप पर जीप में डीजल डलवाने गए थे। भाई पप्पू पांडेय पेट्रोल पंप के काउंटर पर बात करने के लिए उतर गए। उसी दौरान इन सभी लोगों ने तमंचों से फायर कर पप्पू पांडेय की हत्या कर दी।

विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। 13 अक्तूबर 1997 को हत्या के मामले में बबुआ बाजपेई, राघवेंद्र मिश्रा उर्फ छोटेलला, प्रमोद अवस्थी उर्फ छोटे लला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अन्य आरोपियों को लेकर सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। मुकदमे की सुनवाई एडीजे रितिका त्यागी कर रही हैं।

 
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इसी मामले में कानपुर के भाजपा सांसद रमेश अवस्थी को कोर्ट ने गवाही के लिए तलब किया था। लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने रमेश अवस्थी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए। शहर कोतवाल जेपी शर्मा को वारंट तामील कराने के लिए कहा गया है।
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