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इंस्पेक्टर घोष को नोटिस देकर कोर्ट ने किया तलब

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फतेहपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मुल्जिम की डीएनए रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत न करने पर इंस्पेक्टर सुल्तानपुर घोष को कोर्ट ने तलब किया है। पाक्सो अधिनियम की विशेष कोर्ट ने इंस्पेक्टर को आज व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होने के आदेश दिए हैं।
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मामला इंस्पेक्टर अरविंद कुमार गौतम की थरियांव थाने में तैनाती के दौरान का है। वर्ष 2017 में एक नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म का प्रकरण पाक्सो अधिनियम की विशेष अदालत में विचाराधीन था। कोर्ट ने इस मामले के आरोपी की डीएनए रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने कोर्ट को अवगत कराया था कि वहां से डीएनए रिपोर्ट बीते 25 अगस्त 2021 को
पुलिस को उपलब्ध कराई जा चुकी है। मगर थानाध्यक्ष ने रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं की। इस पर न्यायालय ने इंस्पेक्टर घोष की कार्यशैली पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि पाक्सो के प्रकरण का निस्तारण एक वर्ष के अंदर किए जाने का नियम है। मगर थाने से
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साक्ष्य समय से उपलब्ध न होने से अदालत की प्रक्रिया में विलंब हुआ है। कोर्ट ने कहा है कि इंस्पेक्टर की कार्यशैली विधिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं है। अपर जिला जज संजय कुमार सिंह ने इंस्पेक्टर घोष अरविंद कुमार गौतम को आज 11:30 बजे न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
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