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100 में स्पेशल लंच और 60 में मिलेगी हाफ बिरियानी

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बलरामपुर। चुनाव प्रचार में जुटे कार्यकर्ताओं के खानपान पर प्रत्याशियों की जेब कुछ ज्यादा ही ढीली होगी। आयोग स्तर से एक स्पेशल लंच पैकेट (थाल) के लिए 100 रुपया और हाफ प्लेट नॉनवेज बिरियानी पर 60 रुपया खर्च करना होगा। चाय समोसा पर 20 रुपया तो एक कप कॉफी के एवज में 12 रुपया का खर्च होगा। आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए प्रत्याशियों के स्तर से खर्च होने वाली धनराशि को पहले ही 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपया तक कर चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम की तरफ से विधानसभा चुनाव में होने वाले प्रचार-प्रसार पर खर्च धनराशि की तय दर व मानक के साथ ही इनका हिसाब किताब रखने की तय गाइड लाइन जारी की गयी। निर्धारित गाइडलाइन से अधिक खर्च करने वाले दावेदारों को आदर्श चुनाव आचार संहिता के तहत कार्रवाई के घेरे में लाया जाएगा।
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विधानसभा चुनाव 2022 के लिए निर्वाचन आयोग ने दावेदारों के खर्च की तय मदों का निर्धारण कर खर्च पर नजर रखने के लिए निगरानी समिति का गठन भी कर दिया है। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी दावेेदारों को बैंक में खाता खोलकर चुनाव खर्च का अलग रजिस्टर तैयार करना होगा। चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के एक झंडे पर 15 रुपया, 18 वर्ग फीट के लकड़ी के कटआउट पर 270 रुपये, ए-4 साइज के एक हजार कागज की छपाई पर दो सौ रुपये और 396 वर्ग के बड़ा रंगीन पोस्टर पर 5.70 रुपये की दर से खर्च अनुमन्य होगा।
समर्थकों के खानपान पर खर्च करने की सीमा तय कर दी गई है। लड्डू सात रुपये पीस, समोसा आठ रुपये में, चाय सात रुपये में, काफी 12 रुपये में, लंच पैकेट 40 रुपये में, विशिष्ट थाल पर 100 रुपये, नान वेज बिरियानी हाफ प्लेट पर 60 रुपये व वेज बिरियानी के प्रति पैकेट पर 60 रुपये खर्च कर समर्थकों को खिला सकेंगे। समर्थकों को रजाई देने पर 20 रुपये का किराया भुगतान कर सकेंगे। डीजल सहित जीप पर 925 रुपये, टेंपो पर 500 रुपये, टाटा सूमो, क्वालिस व स्कार्पियो नान एसी पर 1424 रुपये बाइक पेट्रोल सहित 400 रुपये, 46 सीट से अधिक क्षमता वाले बस पर 1482 रुपये व 35 से 40 सीट वाले बस पर 1263 रुपये का खर्च स्वीकृत होगा। तेल के साथ ट्रैक्टर का 393 रुपये व वाहन चालक का खर्च 500 रुपये रोज देना होगा। इसके साथ ही प्रति गिलास पेप्सी पर 9 रुपये और वाटर कूलर पर 200 रुपये का भुगतान मान्य होगा। (संवाद)
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आयोग की गाइडलाइन का करें पालन
विधानसभा चुनाव में दावेेदारों को खर्च करने की सीमा निर्वाचन आयोग ने निर्धारित कर दी है। चुनाव खर्च की निगरानी के साथ इसका ब्यौरा जुटाने के लिए समिति का गठन भी कर दिया गया है। वरिष्ठ कोषाधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में गठित टीम चुनाव के खर्च की समीक्षा करके दावेदारों को सुझाव देगी। सभी दावेेदारों को बैंक में खाता खोलना जरूरी होगा। दैनिक चुनाव खर्च का विवरण प्रतिदिन खर्च रजिस्टर पर देना होगा। श्रुति, डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी
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