जहरीली शराब कांड के मुकदमों में ट्रायल की गति लगातार तेजी पकड़ रही है। इसी क्रम में गभाना व खैर से जुड़े दो मुकदमों में एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत में घोषित शराब माफिया पर आरोप तय किए गए हैं। इनमें न्यायालय ने अब ट्रायल की तारीखें नियत करते हुए पहले गवाह के रूप में वादी तलब किए हैं। बता दें कि इन दोनों मामलों में माफिया पक्ष के अधिवक्ता आरोप तय करने की प्रक्रिया पर लगातार विरोध कर रहे थे।
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार, गभाना में शराब से मौत से जुड़े मुकदमे में आरोपी अनिल चौधरी, ऋषि शर्मा, मुनीष शर्मा, विपिन यादव, गंगाराम प्रधान, दिगपाल, नरेंद्र, शिवकुमार आरोपी हैं। इसी तरह खैर के मुकदमे में अनिल चौधरी, सुधीर चौधरी, विपिन यादव, राजकुमार, कपिल देव आरोपी हैं। इनमें आरोप तय होने की प्रक्रिया पर अनिल चौधरी के अधिवक्ता की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा था। जिसके कारण प्रक्रिया टल रही थी। शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की पैरवी के दम पर न्यायालय ने आरोप तय कर दिए। इनमें से खैर के मुकदमे में 3 नवंबर व गभाना के मुकदमे में 9 नवंबर तारीख तय करते हुए पहले पहले गवाह के रूप में वादी तलब किए हैं।