वाराणसी डीएम द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार पाबंदी के दौरान सुबह सात बजे से दस बजे तक ब्रेड, दूध, सब्जी की दुकानें तथा सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक दवाई की दुकानों को खोले जाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा केवल आवश्यक गतिविधियां जैसे सुरक्षा, पुलिस, नगर निगम के सफाईकर्मी, चिकित्सकीय सेवा में लगे कर्मी, आवश्यक कार्यों हेतु ड्यूटी में लगे सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को इस पाबंदी के दौरान घर से बाहर निकलने व अपने ड्यूटी स्थल आने-जाने की अनुमति है।